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जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की योजना बनायीं जा रही हैं। विशलेष से पता चला हैं कि दन्तमंजन, साबुन और रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जायेंगे। वही दूध, सब्जिया, ताजा फलो को किसी भी टैक्स से छूट दी जायेगी।
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ये चीजे होंगी सस्ती:
जीएसटी लागू होने पर रोजमर्रा के उत्पाद जैसे साबुन, डाले, ब्रेड, ताजे फल, सब्जिया व दूध को टैक्स फ्री किया जायेगा।
स्मार्टफोन, छोटी कारे, मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर टैक्स की दरे कम होगी। मोटरसाइकिले भी सस्ते हो सकती हैं।
जिंसो मसलन प्रसंस्कृत खाद्य, कन्फेक्शनरी उत्पाद और आइस क्रीम पर टैक्स की दर 22 प्रतिशत से घट कर 18 प्रतिशत पर आ जाएगी।
पैक सीमेण्ट सस्ता होगा, इसपर टैक्स की दर घटकर 31 प्रतिशत से 28 प्रतिशत हो जायेगा।
आयुर्वेदिक दवाओ सहित दवाओ पर टैक्स की दर 13 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो जाएगी।
ये चीजे होगी महंगी:
जीएसटी व्यवस्था में टीवी, एसी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेंटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे।
शैंपू, परफ्यूम और मेकअप उत्पादों के लिए टैक्स की दर 22 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत कर दी जायेंगी।
सौर पैनलों पर टैक्स की दरों की भारी बढ़ोत्तरी 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की जायेंगी।
पाँच सितारा होटलो पर टैक्स की दर बढेगी।
आप अपना सुझाव हमारे Comment Box में लिखे और अपडेट के लिए हमें Follow करे।
जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की योजना बनायीं जा रही हैं। विशलेष से पता चला हैं कि दन्तमंजन, साबुन और रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जायेंगे। वही दूध, सब्जिया, ताजा फलो को किसी भी टैक्स से छूट दी जायेगी।
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ये चीजे होंगी सस्ती:
जीएसटी लागू होने पर रोजमर्रा के उत्पाद जैसे साबुन, डाले, ब्रेड, ताजे फल, सब्जिया व दूध को टैक्स फ्री किया जायेगा।
स्मार्टफोन, छोटी कारे, मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर टैक्स की दरे कम होगी। मोटरसाइकिले भी सस्ते हो सकती हैं।
जिंसो मसलन प्रसंस्कृत खाद्य, कन्फेक्शनरी उत्पाद और आइस क्रीम पर टैक्स की दर 22 प्रतिशत से घट कर 18 प्रतिशत पर आ जाएगी।
पैक सीमेण्ट सस्ता होगा, इसपर टैक्स की दर घटकर 31 प्रतिशत से 28 प्रतिशत हो जायेगा।
आयुर्वेदिक दवाओ सहित दवाओ पर टैक्स की दर 13 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो जाएगी।
ये चीजे होगी महंगी:
जीएसटी व्यवस्था में टीवी, एसी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेंटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे।
शैंपू, परफ्यूम और मेकअप उत्पादों के लिए टैक्स की दर 22 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत कर दी जायेंगी।
सौर पैनलों पर टैक्स की दरों की भारी बढ़ोत्तरी 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की जायेंगी।
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